PM Fasal Bima Yojana: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आवेदन शुरू किसानों को मिलेंगे ₹50000 मुआवजा

PM Fasal Bima Yojana: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को उनकी फसल खराब होने पर सरकार द्वारा मुआवजा दिया जाता है इसके तहत प्राकृतिक आपदाओं या फिर फसल को बीमारियों के कारण होने वाले नुकसान से पीड़ित किसानों को सरकार द्वारा बीमा कवरेज और वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है भारत एक कृषि प्रधान देश होने पर सरकार द्वारा किसानों को उनके जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए सुखा, बाढ़, ओलावृष्टि, किट बीमारियों से होने वाली किस की फसल को नुकसान होने पर उनको चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार द्वारा ही योजना चलाई जा रही है।

इस योजना की शुरुआत भारत सरकार द्वारा 18 फरवरी 2016 को की गई थी जो किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण साबित हुई है इसके तहत किसानों की प्रतिशत फसल के नुकसान पर सरकार द्वारा मुआवजा दिया जा रहा है इसके तहत पिछले कुछ दिनों से किसान लगातार मांग उठा रहे हैं कि उन्हें सरकार द्वारा समय पर मुआवजा एवं बीमा राशि नहीं दी जा रही है इसके लिए वर्तमान में ऑनलाइन आवेदन फार्म भरे जा रहे हैं यदि आप भी किसान फसल बीमा योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो आवेदन फार्म 31 जुलाई तक भर सकते हैं।

योजना का उद्देश्य

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से निपटने एवं फसल के नुकसान से होने वाले वित्तीय जोखिम से बचाना है इस योजना के तहत किसानों की आय स्थिर होने के साथ-साथ उन्हें आधुनिक कृषि पद्धति अपनाने के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है जिससे किसान की उत्पादक क्षमता में वृद्धि हुई है अब किसान बिना किसी बड़े वित्तीय जोखिम के अपनी खेती आसानी से कर सकता है क्योंकि सरकार द्वारा अब इस योजना के तहत उनकी फसल को नुकसान होने पर वित्तीय राशि प्रदान की जा रही है।

PM Fasal Bima Yojana

इसके माध्यम से किसानों को उनकी फसल का कुछ प्रतिशत इस योजना के तहत किया जाता है एवं विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले फसल नुकसान को भी इसके तहत कवर किया जाता है इसमें सूखा बाढ़ चक्रवात ओलावृष्टि फसल बीमारियों को भी शामिल किया गया है इसके अलावा कटाई के बाद होने वाले नुकसान को भी इस योजना के अंतर्गत जोड़ा गया है एवं फसलों को खेत में सूखने या फैलाने के लिए 14 दिनों का समय दिया गया है इसके अंतर्गत प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान के लिए किसानों को मुआवजा दिया जाता है।

कितना बिमा मिलता है

किसानों को उनकी फसल के नुकसान का 72 घंटे के भीतर बीमा कंपनियां या नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर केंद्र पर उनकी सूचना देनी होगी इसके लिए सूचना किसान ऐप एवं स्थानीय कृषि अधिकारियों के माध्यम से भी दे सकते हैं बीमा कंपनियों द्वारा कृषि विभाग के अधिकारियों को मौके पर भेज कर फसल के नुकसान का सर्वे किया जाता है आपका बीमा सत्यापित होने के बाद मुआवजे की राशि किस के खाते में सीधी हस्तांतरित कर दी जाती हैं।

इसके तहत सरकार द्वारा पिछले पांच से सात वर्षों में सर्वश्रेष्ठ फसल उपज के आंकड़ों के आधार पर न्यूनतम उपज के आधार पर बीमा कवरेज किया जाता है जिसमें किसानों को क्षतिपूर्ति स्तर के 70 से 90% हो सकता है एवं नुकसान का आकलन सभी बिमित किसानों को समान जोखिम का सामना करने के लिए एक समान रखा जाता है एवं यदि किसी भी किसान को मौसम के प्रतिकूल स्थिति होने के कारण बुवाई नहीं की जाती है तो उन्हें भी बीमित राशि का 25% एवं अन्य किसानों को बीमित राशि का 50% मुआवजा दिया जाता है।

आवेदन कैसे करें?

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का आवेदन करने के लिए pmfby.gov.in पर जाकर किसान कॉर्नर के विकल्प का चयन करना है वहां पर गेस्ट फार्मर के विकल्प का चयन करके पंजीकरण करें मांगी गई जानकारी एवं आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करके आवेदन फॉर्म भरना है इसके अलावा आप नजदीकी बैंक या बीमा कंपनियों से संपर्क करके भी आवेदन कर सकते हैं एवं नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर या ईमित्र के माध्यम से आवेदन करने की भी सुविधा उपलब्ध करवाई गई है।

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