PM Dhan Dhanya Krishi Yojana: प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू

PM Dhan Dhanya Krishi Yojana: प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही है जिसके माध्यम से देश भर के सभी किसानों को आत्मनिर्भर एवं उनकी आय को स्थिर और वृद्धि करने के उद्देश्य से शुरुआत की गई है इस योजना को उन जिलों के लिए लागू की गई है जहां पर वर्तमान में अभी तक खेती के माध्यम से जीवन यापन किया जाता है।

यह योजना किसानों को वित्तीय सहायता तकनीकी प्रशिक्षण और आधुनिक संसाधनों के माध्यम से खेती करने के अधिक लाभदायक बनाने के लिए मदद करना है यानी सरकार द्वारा कृषि प्रधान जिलों में नवीनतम तकनीकी के माध्यम से खेती करने के लिए प्रशिक्षण एवं आधुनिक संसाधन उपलब्ध करवाई जा रही है।

योजना की विशेषता

प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना को भारत सरकार द्वारा प्रथम चरण में 100 जिलों का चयन किया गया है जिसमें विभिन्न किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी है यानी जिन किसान के पास सीमित संसाधन है खेती करने के लिए और सरकारी सहयोग के बड़े हकदार किसान जिनके पास सिंचाई की व्यवस्था कमजोर और फसल उत्पादन औसत कम है उन्हें इस योजना के तहत नई तकनीकी अनुदान और प्रशिक्षण दिया जा रहा है जिसके माध्यम से वह खेती करके अधिक लाभ प्राप्त कर सकें।

PM Dhan Dhanya Krishi Yojana

इस योजना के माध्यम से किसानों को विभिन्न स्तरों के माध्यम से आर्थिक मदद भी की जा रही है एवं फसल के नुकसान होने पर उन्हें सरकार द्वारा विशेष मुआवजा देने का प्रावधान रखा गया है किसानों को कृषि के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए दीर्घकालिक एवं अल्पकालिक दोनों समय के लिए ऋण बिल्कुल ही कम ब्याज दर पर उपलब्ध करवाया जा रहा है। इस प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी से बनाने के लिए सभी लाभार्थी किसानों के पास पात्रता का रिकॉर्ड भी सत्यापित किया जा रहा है।

फसल पर मुआवजा एवं कम ब्याज दर पर ऋण

सरकार द्वारा इस योजना के शुभारंभ का मुख्य उद्देश्य किसानों की उत्पादक क्षमता को बढ़ावा देना है एवं योजना के तहत उन्नत किस्म के बीज आधुनिक कृषि उपकरण एवं अन्य संसाधनों को उपलब्ध करवाया जा रहा है इसके अलावा जलवायु परिवर्तन के कारण सिंचाई व्यवस्था को अधिक मजबूत बनाने एवं जिन क्षेत्रों में पानी की कमी है उन क्षेत्रों में भी कृषि को संभव बनाना है इससे किसानों को समय पर कटाई और बुवाई करने की लिए मदद होगी।

इस योजना के माध्यम से ऐसे किसानों को लाभ दिया जा रहा है जिन जिलों को सरकार द्वारा चयन किया गया है इसका स्थाई निवासी होना चाहिए और उन किसानों की आयु 18 वर्षीय उससे अधिक और उनके पास न्यूनतम दो हेक्टर कृषि योग्य भूमि होना अनिवार्य है। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया पूर्ण रूप से ऑफलाइन रखी गई है ग्रामीण क्षेत्र के किसान अपने नजदीकी कृषि कार्यालय जाकर आवेदन फार्म प्राप्त करके भर सकते हैं।

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